चरण 1 - लॉगिन:
- स्वामी (आवेदक) को उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कॉर्पोरेशन) द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर साझा की गई लॉगिन आईडी/पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होगा।
चरण 2 – स्वामित्व में परिवर्तन हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया:
- सफलतापूर्वक लॉगिन के पश्चात, आवेदक को डैशबोर्ड पर हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित आवेदन के Process बटन पर क्लिक करें।
- तदोपरांत, आवेदक को आवेदन पत्र पर हस्तांतरित कर दिया जाएगा। आवेदक को आवेदन पत्र में निम्न जानकारियां दर्ज करनी होंगी:
- स्थान का प्रकार (नगरीय एवं ग्रामीण)
- प्रॉपर्टी आईडी (यदि स्थान का प्रकार नगरीय है)
- संपत्ति की तहसील
- संपत्ति का पता
- साथ ही आवेदन पत्र में निम्न दस्तावेज भी अपलोड करें:
- दस्तावेज जो वर्तमान स्वामी के साथ स्वामित्व को स्थापित करता है (हाउस अलॉटमेंट पत्र/हाउस रजिस्ट्री/हाउस टैक्स रसीद) (फाइल का प्रारूप: PDF/JPEG/JPG अधिकतम फाइल साइज़: 5 MB)
- स्वामी की फोटो (फाइल का प्रारूप: JPEG/JPG अधिकतम फाइल साइज़: 100 KB)
चरण 3 – प्रक्रमण संसाधन शुल्क का भुगतान करें एवं स्थल साध्यता रिपोर्ट डाउनलोड करें
- उक्त विवरण दर्ज करने के पश्चात, आवेदक को प्रक्रमण संसाधन शुल्क का भुगतान करना होगा जैसा कॉर्पोरेशन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। शुल्क की राशि उसी पृष्ठ पर प्रदर्शित होगी।
- आवेदक को स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे दो पेमेंट गेटवे में से एक का चयन करना होगा। तत्पश्चात, नियमों को पढ़ें, प्रदर्शित हो रहे चेकबॉक्स का चयन करें तथा Proceed to Pay बटन पर क्लिक करें। आवेदक को तत्पश्चात शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने हेतु पेमेंट गेटवे पर हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- भुगतान के पश्चात, आवेदक, भुगतान की रसीद डाउनलोड कर सकेंगे।
शुल्क भुगतान के पश्चात, आवेदन कॉर्पोरेशन को प्रेषित कर दिया जाएगा। कॉर्पोरेशन द्वारा स्थल की साध्यता हेतु स्थल का निरीक्षण किया जाएगा।
यदि स्थल असाध्य पाया जाता है तो:
- कॉर्पोरेशन आवेदन को निरस्त कर देगा एवं स्थल साध्यता रिपोर्ट अपलोड करेगा। आवेदक अपने लॉगिन से स्थल साध्यता रिपोर्ट डाउनलोड कर सकेंगे।
यदि स्थल साध्य पाया जाता है तो:
- कॉर्पोरेशन स्थल को साध्य चिन्हित करेगा एवं स्थल साध्यता रिपोर्ट व अनुमानित लागत (यदि कोई है) अपलोड करेगा। आवेदक अपने लॉगिन से साध्यता रिपोर्ट डाउनलोड कर सकेंगे।
चरण 4 – बकाया राशि एवं अनुमानित लागत का भुगतान करें (यदि कोई है) तथा विद्युत संयोजन स्वामित्व प्रमाणपत्र डाउनलोड करें
- यदि स्थल को साध्य चिन्हित किया जाता है तथा कॉर्पोरेशन द्वारा अनुमानित लागत निर्धारित की जाती है तो आवेदक को अनुमानित लागत का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। शुल्क की राशि पृष्ठ पर प्रदर्शित होगी।
- आवेदक को स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे दो पेमेंट गेटवे में से एक का चयन करना होगा। तत्पश्चात, नियमों को पढ़ें, प्रदर्शित हो रहे चेकबॉक्स का चयन करें तथा Proceed to Pay बटन पर क्लिक करें। आवेदक को तत्पश्चात शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने हेतु पेमेंट गेटवे पर हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- भुगतान के पश्चात, आवेदक, भुगतान की रसीद डाउनलोड कर सकेंगे।
यदि संपत्ति के विद्युत संयोजन से संबंधित किसी बकाया राशि का भुगतान किया जाना लंबित होगा तो आवेदक को प्रथमतः उसका भुगतान करना होगा एवं तत्पश्चात उन्हें अनुमानित लागत का भुगतान करना होगा (यदि कॉर्पोरेशन द्वारा निर्धारित किया जाता है)। बकाया राशि के भुगतान हेतु लिंक पृष्ठ पर प्रदर्शित होगा।
यदि किसी प्रकार की अनुमानित लागत/बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाना होगा तो आवेदक को किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं करना होगा तथा कॉर्पोरेशन द्वारा आवेदन पर विद्युत संयोजन स्वामित्व के परिवर्तन हेतु कार्यवाही की जाएगी। यदि कॉर्पोरेशन द्वारा कोई राशि निर्धारित की जाती है तो;
- भुगतान के पश्चात, आवेदन को विद्युत संयोजन स्वामित्व के परिवर्तन हेतु कॉर्पोरेशन को प्रेषित कर दिया जाएगा। कॉर्पोरेशन भुगतान विवरण की समीक्षा करेगा तथा विद्युत संयोजन स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी कर देगा।
- आवेदक अपने लॉगिन से विद्युत संयोजन स्वामित्व प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकेंगे।
आवेदक को आवेदन की प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक चरणों पर एसएमएस अलर्ट भी प्राप्त होंगे।